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होम > आरटीआई > धारा 4(1) > 4(1)(बी)(vii) |
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
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अपने नीति निर्धारण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में आम
जनता के साथ अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा परामर्श के लिए विद्यमान किसी व्यवस्था के ब्योरे
ग्राहकों की प्रतिक्रिया/परामर्श प्राप्त करने के लिए शाखा स्तर पर शाखा प्रमुख, प्रमुख स्टाफ और ग्राहकों के बीच मासिक बैठकें आयोजित किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है. इसके अलावा ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें योजनाओं, प्रक्रियाओं या नीतियों को बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव, यदि कोई हों, देने के लिए ग्राहकों को आमंत्रित किया जाता है.
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