2. |
पात्र खाते |
31 मार्च 2021 की एनपीए तारीख तक के खुदरा एनपीए खाते, जो 31 अगस्त 2024 तक एनपीए बने हुए थे, जिनमें उधारकर्ता-वार कुल सकल मूल बकाया (जीपीओ) 0.10 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक है, को पात्रता मानदंडों के अधीन, योजना में शामिल किया गया है. |
3. |
अपात्र खाते / उधारकर्ता |
निम्नलिखित मापदंडों/श्रेणियों वाले खाते अन्य बातों के साथ-साथ, इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं:
(क) जहां सामान्य एकबारगी निपटान (ओटीएस)/समझौता वार्ता द्वारा निपटान (एनएस) के तहत दी गई मंजूरी, यदि वह वैध है;
(ख) जहां इस योजना के शुरू होने से पहले अफ्रंट राशि के साथ सेटलमेंट के लिए औपचारिक ऑफर प्राप्त हुआ है और प्रस्ताव विचाराधीन है;
(ग) एफडी/एनएससी/एलआईसी/एलएएस के प्रति ओवरड्राफ्ट/ऋण, गोल्ड लोन या किसी अन्य तरल प्रतिभूति;
(घ) स्टाफ ऋण (स्टाफ क्रेडिट कार्ड सहित) और स्टाफ गारंटीकृत ऋण जिसमें स्टाफ को दिए गए वाणिज्यिक ऋण शामिल हैं;
(ङ) विक्रेता बिल भुनाई/विक्रेता वित्त के तहत खाते;
(च) कॉर्पोरेट गारंटी (सीजी) द्वारा प्रतिभूत खाते;
(छ) खाते जहां उधारकर्ता को आईबीसी के तहत एनसीएलटी में स्वीकृत किया गया है;
(ज) नामे शेष वाले एकल (स्टैंडअलोन) सीए/एसबी खाते;
(झ) राज्य/केंद्र सरकार, निकायों जैसे सीजीटीएमएसई, एससी के लिए ऋण वर्धन गारंटी योजना (सीईजीएसएससी), ईसीजीसी आदि द्वारा गारंटीकृत ऋणों/अग्रिमों, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत मंजूर ऋणों और राज्य/केंद्र सरकार/निकायों जैसे एनएचबी आदि की अन्य गारंटी योजनाएं;
(ञ) जहां भी प्रभारित परिसंपत्तियों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है/सार्वजनिक नीलामी/निजी संधि के तहत बोलियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन पूर्ण बिक्री मूल्य अभी तक वसूल करना बाकी है और/या मुकदमे सहित विभिन्न कारणों से वसूल की गई राशि ऋण खातों में विनियोजित नहीं की जा सकती है;
(ट) यदि उधारकर्ता का एक खाता योजना के मानदंडों के तहत निपटान के लिए पात्र नहीं है, तो उधारकर्ता के अन्य सभी खाते भी पात्र नहीं होंगे;
(ठ) यदि साझा प्रतिभूति कई उधारकर्ताओं को दी गई है, जहां कोई/कुछ उधारकर्ता (ओं) योजना के तहत निपटान के लिए अपात्र है, लेकिन अन्य उधारकर्ता(ओं) पात्र हैं, पात्र उधारकर्ता(ओं) को योजना के तहत कवर किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे अपात्र उधारकर्ता(ओं) पात्र उधारकर्ता(ओं) को प्रस्ताव पत्र जारी करने से पहले अपात्र खाते(खातों) की कुल बकाया राशि का भुगतान करें. |
4. |
उधारकर्ताओं को उपलब्ध रियायतें |
(क) जीईसीएल को छोड़कर, जहां कुल बकाया राशि का भुगतान किया जाना है, सभी पात्र खातों के संबंध में ब्याज और व्यय की छूट;
(ख) उपलब्ध प्रतिभूत कवरेज के आधार पर हेयर-कट/रियायतें. |
5. |
भुगतान की शर्तें |
(क) निपटान करने वाले पक्षों को योजना में अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक या उससे पहले निपटान राशि का कम से कम 10% अपफ्रंट रूप से जमा करना होगा.
(ख) शेष निपटान राशि देय होगी:
ब्याज रहित भुगतान हेतु अनुमोदन पत्र (एलओए) की तारीख से अधिकतम 90 दिनों के भीतर
अथवा
25 मार्च 2025 को या उससे पहले (जिसे 29 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है) 1 वर्ष की एमसीएलआर (31 अगस्त 2024 की) + 2% प्रति वर्ष ब्याज के साथ भुगतान जो इस एलओए की तारीख से 90 दिनों के बाद भुगतान की गई अवधि पर साधारण ब्याज के आधार पर गणना किया जायेगा.
हालाँकि, किसी भी परिस्थिति में इस योजना के तहत भुगतान 25 मार्च, 2025 (जिसे 29 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है) के बाद नहीं किया जा सकता है, भले ही इस एलओए की तारीख से शेष दिनों की संख्या 90 दिनों से कम हो.
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