भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. का
सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक के रूप में वर्गीकरण
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड (अब आईडीबीआई बैंक लि. के रूप में पुनर्नामित) का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुआ था जिसे कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, मुंबई के दिनांक 27 सितंबर 2004 के निगमन प्रमाणपत्र द्वारा पंजीकृत किया गया है. आईडीबीआई बैंक लि. के संस्थागत अंतर्नियमों के अनुसार केंद्र सरकार कंपनी की शेयरधारक होगी तथा उसका अंश कंपनी की चुकता पूंजी से कभी भी 51% से कम नहीं होगा. शेयरधारिता स्वरूप पर विचार करते हुए आईडीबीआई बैंक को "सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक" नामक नए उप-समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है. ".
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 15 अप्रैल 2005 के पत्र डीबीओडी.बीपी.1630/21.04.152/2004-05 द्वारा यह पुष्टि की है कि आईडीबीआई लिमिटेड (अब आईडीबीआई बैंक लि. के रूप में पुनर्नामित) को सरकार के स्वामित्ववाला बैंक माना जाए.
आईडीबीआई बैंक लि. को
राष्ट्रीयकृत बैंकों / भारतीय स्टेट बैंक के समतुल्य समझा जाए
वित्त मंत्रालय ने दिनांक 31 दिसंबर 2007 के परिपत्र सं. एफ नं. एफ नं. 7/96/2005-बीओए द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को यह सूचित किया है कि बैंक को सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / अन्य संस्थाओं द्वारा जमा/ बांड / निवेश / गारंटी आदि सहित सभी प्रयोजनों व सरकारी कारोबार की दृष्टि से राष्ट्रीयकृत बैंकों / भारतीय स्टेट बैंक के समतुल्य समझा जाए.
आय कर अधिनियम,1961 में `सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक' में`सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक' शामिल
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23डी) में वित्त अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधन के बाद `सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक' अभिव्यक्ति में`सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक' शामिल हैं. |