आईडीबीआई बैंक को पूंजीगत अभिलाभ खाता योजना (सीजीएएस), 1988 (दिनांक 29 नवंबर 2012 को सीबीडीटी से राजपत्र अधिसूचना ) के अंतर्गत जमाराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.
उक्त योजना केंद्रीय सरकार पूंजीगत अभिलाभ योजना, 1988 के अंतर्गत पूंजीगत निवेश जैसे निवासीय मकान, फ्लैट, शेयर्स, पारिवारिक कारोबार, फार्म हाउस, कृषि भूमि आदि की बिक्री के माध्यम से अर्जित पूंजीगत अभिलाभ हेतु पूंजीगत अभिलाभ कर बचाने के लिए सरल निवेश उपलब्ध कराती है.
आईडीबीआई बैंक की पूंजीगत अभिलाभ योजना का लाभ निम्न द्वारा उठाया जा सकता है :
एकल निवासी
एकल व्यक्तियों का निकाय
गैर-वैयक्तिक संस्थाएं जैसे हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ)
एकल स्वामित्व वाली फ़र्में
साझेदारी वाली फर्म कंपनियाँ
व्यक्तियों का संघ आदि
आईडीबीआई बैंक पूंजीगत अभिलाभ खाता की विशेषताएँ
सुविधा का स्वरूप- जमाकर्ता द्वारा सीजीएएस, 1988 के अंतर्गत सुविधा का लाभ उठाने के लिए बचत जमाराशि या मीयादी जमाराशि के रूप में जमाराशियों को स्वीकार करना.
लक्ष्य समूह - निवेशकों की सारी संस्थाएं जो पूंजीगत अभिलाभ कर बचाने के लिए निवेश करना चाहती हैं.
जमा के प्रकार - जमा खाते दो प्रकार के होंगे:
जमा खाता-ए: बचत खाता.
जमा खाता-बी: मीयादी जमा खाता
न्यूनतम राशि - 10,000/- रुपये
अधिकतम राशि - 100 करोड़ रुपये
न्यूनतम/अधिकतम अवधि -
न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 20 वर्षों तक
वरिष्ठ नागरिक के लिए न्यूनतम 45 दिन और अधिकतम 20 वर्ष
ब्याज दर -
जमाराशि ए: आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बचत बैंक दर.
जमाराशि बी: समय-समय पर आल्को द्वारा तय किए गए अनुसार.
खुदरा, अधिमान्य और भारी मात्रा की श्रेणी खुदरा, प्रीमियम और भारी मात्रा में जमाराशि के लिए वर्तमान मीयादी जमा कार्ड दर, जो भी लागू हो.
वरिष्ठ नागरिक
- वरिष्ठ नागरिक 1 वर्ष और उससे अधिक की अवधि के जमा पर ब्याज दर (0.50% अतिरिक्त) पर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करें.
टीडीएस -वर्तमान आय कर दिशानिर्देशों के अनुसार.
ब्याज परिकलन - बचत बैंक (एसबी) और मीयादी जमाराशि के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार.
समयपूर्व आहरण - सीजीएएस, 1988 दिशानिर्देशों के अनुसार. 25,000/- रुपये से अधिक का आहरण केवल रेखित डिमांड ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/एनईएफटी/ आरटीजीएस के मध्यान से ही स्वीकार किया जाएगा.
समयपूर्व आहरण और दंड - समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार. वर्तमान में आरटीडी के अंतर्गत समयपूर्व दंड निर्धारित नहीं है, अतः यदि योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशि दर्ज की गई तो समयपूर्व दंड प्रस्तावित नहीं है. सीजीएएस 1988 में समयपूर्व आहरण के लिए 1% दंड का प्रावधान है.
आहरण राशि का उपयोग - सीजीएएस, 1988 की दिशानिर्देशों के अनुसार.
सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण / ओवरड्राफ्ट
लागू नहीं है.
अतिदेय जमाराशि - अतिदेय जमाराशि पर ब्याज का भुगतान समय-समय पर बैंक की प्रचलित पॉलिसी के अनुसार किया जाता है.
स्वीप-इन विकल्प (अर्थात्, एफएफडी से सक्रिय खाते में निधि का अंतरित होना)
लागू नहीं है.
सावधि जमाराशि रसीद का स्वरूप
वर्तमान प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार जमा की पुष्टि (सी.ओ.डी).
परिवर्तन या अलग करना - योजना के अंतर्गत किसी भी खाते में जमाकर्ता के नाम पर उपलब्ध राशि, किसी भी ऋण या गारंटी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित नहीं की जाएगी और किसी भी तरह से, चाहे जो भी हो उस पर किसी भी प्रकार का प्रभार नहीं लगाया जाएगा औए न ही उसे किसी प्रकार से अलग किया जाएगा.
अंतरण और खाते का रूपान्तरण - बैंक और सीजीएएस 1988 दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार्य है. बैंक और सीजीएएस 1988 योजना की प्रक्रिया एवं दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाएगा.
डुप्लीकेट पास बुक या रसीद जारी करना - पासबुक अथवा रसीद के खोने या नष्ट होने की स्थिति में, आवेदन करने पर, शाखा उसकी डुप्लीकेट जारी करेगी.
व्यक्ति द्वारा नामांकन - सीजीएएस,1988 की दिशानिर्देशों के अनुसार.
अन्य - खातों का परिचालन सीजीएएस, 1988 के प्रावधान के अनुसार होगा.
आवेदन कैसे करें?
पूंजीगत अभिलाभ खाता के लिए आवेदन करना बिलकुल आसान है. कृपया फोन बैंकिंग नंबरों पर कॉल कीजिए या अपनी नजदीकी शाखा . में जाइए॰ हमारे प्रतिनिधि शीघ्र ही आपसे संपर्क करेंगे॰
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