पीपीएफ
अवलोकन
भारत सरकार ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को भारत भर में इसकी 675 नामित शाखाओं के जरिए पीपीएफ खाते में अभिदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया है.


योजना की मुख्य विशेषताएँ
पात्रता
व्यक्ति अपने नाम से और अवयस्क की ओर से किसी भी प्राधिकृत शाखा में खाता खोल सकते हैं. मौजूदा नियमों के अनुसार अनिवासी भारतीयों एवं हिन्दू अविभक्त परिवार के नाम से पीपीएफ़ खाता खोलने की अनुमति नहीं है.
खाता स्थानांतरण
अभिदाता (सब्सक्राइबर) के अनुरोध पर खाते को अन्य बैंकों या पोस्ट ऑफिस से शाखा में और शाखा से अन्य बैंकों या पोस्ट ऑफिस में बिना किसी प्रभार के स्थानांतरित किया जाएगा.
अभिदान (सब्सक्रिप्शन) सीमा
एक वित्तीय वर्ष के दौरान इस खाते में न्यूनतम 500/- रुपये और अधिकतम 1,50,000/- रुपये जमा किए जा सकते हैं. एक वित्तीय वर्ष में 1,50,000 रु. से की अधिक अतिरिक्त राशि पर न कोई ब्याज दिया जाएगा और यह राशि आयकर अधिनियम के अधीन छूट के लिए भी पात्र नहीं होगी. राशि को एक बार में या 12 किस्तों में जमा किए जा सकता है.
परिपक्वता अवधि
15 वर्ष. परिपक्वता के बाद खाते को 5 वर्ष के ब्लॉक में 1 या उससे अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है.
ब्याज दर
भारत सरकार द्वारा अभिशासित. वर्तमान में 8% प्रति वर्ष.
कर लाभ
आयकर अधिनियम की धारा 88 के अधीन आयकर लाभ उपलब्ध हैं. ब्याज आय को भी आयकर से पूरी छूट है. क्रेडिट के लिए बकाया धन राशि संपत्ति कर से पूरी तरह छूट प्राप्त होगी.
नामिती
एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करने की सुविधा उपलब्ध है.
ऋण
जमाकर्ता पीपीएफ खाते में शेष पर तीसरे वित्तीय वर्ष में ऋण ले सकते हैं. ऋण पर ब्याज की दर पीपीएफ ब्याज दर से 2% अधिक होगी.
आंशिक आहरण
पीपीएफ़ खाते में आरंभिक जमा पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष के बाद प्रति वर्ष एक बार आहरण की अनुमति हैपरिपक्वता पूर्व बंदी
जमाकर्ता की मृत्यु के मामले को छोड़ इसकी अनुमति नहीं होगी.कृपया प्राधिकृत शाखाओं की सूची, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू) और फॉर्मों के लिए निम्नलिखित लिंकों पर क्लिक करें.