सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सूविधाओं के ब्योरे. इनमें यदि सार्वजनिक प्रयोग के लिए कोई पुस्तकालय अथवा वाचन कक्ष रखा गया है तो उसके खुले रहने के समय के ब्योरे शामिल हैं

कोई भी नागरिक बैंक में उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए सीएपीआईओ / सीपीआईओ को वांछित शुल्क के साथ अपना आवेदन भेज सकता है.

सीएपीआईओ और सीपीआईओ की सूची देखने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें.

आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन कैसे करें?

बैंक के सभी शाखा प्रभारियों के साथ-साथ बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के एक-एक अधिकारी को केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नियुक्त और पदनामित किया गया है. कोई भी नागरिक सूचना मंगाने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट तरीके से बैंक के सीएपीआईओ या सीपीआईओ को वांछित शुल्क(10/-रुपये) के साथ अंग्रेज़ी / हिंदी / क्षेत्र की स्थानीय भाषा में लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन भेज सकता है. आरटीआई (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 की धारा 3 के अनुसार विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान नकद (संबंधित सीएपीआईओ / सीपीआईओ द्वारा लेटर हेड पर प्राप्ति लेते हुए), बैंकर्स चैक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पक्ष में और मुंबई में देय )द्वारा किया जा सकता है. बैंक से सूचना प्राप्त करने के लिए `कोर्ट फी स्टांप' के जरिए किया जाने वाला शुल्क भुगतान स्वीकार्य नहीं है.

अन्य विवरण :

शारीरिक / चाक्षुष दृष्टि से अशक्त तथा / अथवा गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन करने में यदि किसी सहायता की जरूरत हो, तो वे आरटीआई आवेदन स्वीकारने वाले अधिकारी / शाखा प्रमुख से संपर्क कर सकते हैं.
गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना होगा.

आरटीआई के दस्ती सुपुर्दगी (हैंड डिलीवरी) द्वारा दिए जाने वाले आवेदनों की बैंक के पंजीकृत कार्यालय व शाखाओं में प्राप्ति व पावती

आईडीबीआई बैंक से सूचना के इच्छुक आवेदक बैंक की किसी भी शाखा के प्रमुख (सीएपीआईओ के रूप में पदनामित) को अथवा बैंक के पंजीकृत कार्यालय (आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई) में तल मंज़िल पर स्थित डाक प्राप्ति काउंटर पर अपना आवेदन हैंड डिलीवरी के माध्यम से जमा कर विधिवत हस्ताक्षरित व रबर मोहरयुक्त पावती प्राप्त कर सकते हैं. यदि आवेदन शुल्क नकद रूप में जमा किया जाए, तो अधिकारी से अधिकृत रसीद प्राप्त कर ली जाए.