मनी ट्रांसफर सेवाएं

मनी ट्रांसफर सेवा किसी हिताधिकारी को विदेश से भारत में व्यक्तिगत विप्रेषण का त्वरित और आसान तरीका है.यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित है. इसमें केवल भारत में विप्रेषण भेजने की सुविधा उपलब्ध है.

राशि प्रेषित करने के लिए आपको कॉइनस्टार / मनीग्राम / एक्सप्रेसमनी के नज़दीकी सेंडर एजेंट से संपर्क करना होगा. इसके लिए कृपया उनकी वेबसाइट देखें. जैसे ही सेंडर एजेंट लेनदेन की कार्रवाई कर लें, आप हिताधिकारी से संपर्क कर उन्हें रिफरेंस नंबर बता दें.

आईडीबीआई बैंक की नज़दीकी शाखा में अपना फोटो पहचानपत्र और पते का प्रमाण लेकर पहुँच जाएं. वहाँ प्राप्ति फॉर्म भरकर राशि ले लें.

निम्नलिखित फोटो पहचानपत्रों में से कोई एकः

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • फोटो सहित राशन कार्ड
  • फोटो सहित बैंक अकाउंट पासबुक

अथवा

निम्नलिखित फोटो पहचानपत्रों में से कोई एक, साथ ही पते के प्रमाण स्वरूप बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, गैस का बिल आदः

  • मतदाता पहचानपत्र
  • परमानेंट अकाउंट (पेन) कार्ड

इस योजना के अंतर्गत परिवार के भरणपोषण के लिए व्यक्तिगत विप्रेषण तथा भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए विप्रेषण अनुमत है. व्यापार संबंधी विप्रेषण, संपत्ति खरीदने के लिए विप्रेषण, निवेश या एनआरई / एफसीएनआर खातों में जमा अथवा धर्मार्थ संगठनों को दान / अभिदान इस योजना में अनुमत नहीं हैं.

एकल विप्रेषण 2500 यूएसडी या इसके समकक्ष से अधिक नहीं हो सकता. साथ ही किसी एक व्यक्ति को वर्ष में 12 से अधिक बार विप्रेषण नहीं किया जा सकता.

अधिकतम प्राप्त की जाने वाली नकदी 50,000 रुपये है. यदि राशि 50,000 रुपये से अधिक हो, तो संपूर्ण राशि भुगतान आदेश के जरिए अथवा हिताधिकारी के खाते में (यदि बैंक की शाखा में उनका खाता हुआ तो) सीधे ही जमा कर दी जाएगी.